Mohan Cabinet Meeting 2024 : मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 20 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई जिसमें कैबिनेट द्वारा कईं महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उनमें से कुछ की जानकारी यहां दी गई है–
Mohan Cabinet Meeting 2024
मंत्रि-परिषद द्वारा सिंगरौली जिले की चितरंगी दबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए लगभग 1320 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
मंत्रि-परिषद द्वारा साइबर तहसील परियोजना के विस्तार के लिए पर्याप्त प्रशासकों को उपलब्ध कराए जाने हेतु 30 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 43- क में लिखित “दो वर्ष” के स्थान पर “तीन वर्ष” स्थापित किए जाने हेतु संशोधन के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रि-परिषद द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत समस्त जिलों में महिला सशक्तिकरण केंद्रों के लिए 364 पदों को स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत पदों की पूर्ति निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किए जाने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को अधिकृत किया गया है।
रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप विकास एवं विस्तार देने के लिए 87 लाख रूपये से अधिक मुआवजा राशि का अनुसमर्थन
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2017 में मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 13 अगस्त, 2024 एवं इसके परिपालन में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना का अनुसमर्थन किया गया।
मंत्रि-परिषद् ने वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत कार्यों के वित्तीय प्रबंधन हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोरंरचना के अंतर्गत प्रशासकीय/कार्यादेश स्वीकृति के लिए सूचकांक-1 की अधिकतम सीमा को आसान करते हुए 3 से 4.30 किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना एवं निर्माण कार्य हो सकेंगे।
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक- 2024 के माध्यम से मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन की स्वीकृति दी गई हैं, और दो नए टंट्या भील विश्वविद्यालय (खरगोन) और तात्या टोपे विश्वविद्यालय (अशोकनगर) को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास हेतु “मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना विकास योजना” के अंर्तगत नए कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई और 2023- 24 के लिए पूंजीगत मद में 1500 करोड़ रूपये की राशि के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त हुई।
मंत्रि-परिषद द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अंतर्गत प्रदेश की निर्धारित आयु वर्ग की पात्रता अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीमा कवर का लाभ देने के सम्बन्ध में स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका को 436 रुपए प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के बदले किसी भी कारण से हुई मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपए तक का जीवन जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष तक की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका को 20 रुपए प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के बदले दुर्घटना में मृत्यु एवं स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तक का तथा आंशिक किन्तु स्थाई अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपए तक दिए जाने का प्रावधान है।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों के दो रिक्त पदों पर चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मंत्रिपरिषद द्वारा आयोग में डॉ. एच.एस. मरकाम एवं डॉ. नरेन्द्र कुमार कोष्टी को सदस्य के रूप में नियुक्त करने का अनुमोदन किया।
मंत्रिपरिषद द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के समस्त लाभार्थियों और गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाली लाभार्थी लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल पर अनुदान राशि के भुगतान हेतु दो नई योजनाओं का अनुमोदन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रसोई गैस सहायता योजना (उज्ज्वला) एवं रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्ज्वला) को स्वीकृति प्रदान की गई है।
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 22 जिलों में आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष विंग की स्थापना करने एवं इनके संचालन के लिए आवश्यक 213 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है।
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में आईटी/आई.टी.ई.एस. ई.एस.डी.एम. डाटा सेंटर के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से म.प्र आईटी, आई.टी.ई.एस. एवं ई.एस.डी.एम. निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
मंत्रि-परिषद द्वारा मंदसौर जिले में एक नई तहसील (धुंधडका) का सृजन करने के फैसले को अनुमति दी हैं।
मंत्रि-परिषद द्वारा विभागों को सुविधाजनक तरीके से क्लाउड सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए “मध्यप्रदेश क्लाउड पॉलिसी-2024” का अनुमोदन किया गया।
मंत्रि-परिषद द्वारा स्मार्ट-पीडीएस (Scheme for Modernization & Reforms through Technology in Public Distribution System) योजना को राज्य में लागू करने हेतु स्वीकृति दी गई। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में 8.35 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, प्रदेश के नागरिकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
मंत्रि-परिषद द्वारा अमृत धरोहर योजना के अतंर्गत इंदौर स्थित विश्वप्रसिद्ध रामसर साईट, सिरपुर वेटलैंड के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए लगभग 62 करोड़ रुपए की 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय जलीय स्त्रोत संरक्षण कार्यक्रम (एन.पी.सी.ए.) अंतर्गत राज्य शासन द्वारा वहन करने ‘संबंधी सहमति के साथ प्रस्ताव केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया हैं।
मंत्रि-परिषद द्वारा इंदौर-उज्जैन 4- लेन मार्ग को 6- लेन मय पेव्ड शोल्डर के रुप में विकसित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई हैं। इसकी कुल लम्बाई 45.475 कि.मी. होगी।
MP News : इंदौर और भोपाल होगें भारत की पहली दो वेटलैंड सिटी, जल्द ही होगी घोषणा
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