MP NEWS : ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह जानकारी दी है कि 14 सितम्बर को प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत नामक एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें बिजली चोरी से संबंधित कईं प्रकरणों को शामिल कर उनका निराकरण किया जाना है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के माध्यम से प्रकरणों को सुलझाने पर होगा जोर
ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने वक्तव्य में बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं से जुड़े विभिन्न प्रकरणों को आपसी समझौते के माध्यम से निराकृत करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही इन्होंने विभिन्न बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 का हवाला देकर विद्युत उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि इसके अंतर्गत न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकरणों के निपटान के लिए आगे आएं तथा अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने संबंधित बिजली कार्यालय से अवश्य संपर्क करें।
विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत निम्नलिखित उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।
आवेदक को निर्धारित छूट प्राप्त करने के उपरांत शेष बिल सहित आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का करना होगा एकमुश्त भुगतान-
कंपनी ने यह जानकारी दी है कि लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत ही दी जाएगी
सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत द्वारा दी जा रही यह छूट 50 हजार तक की सिविल दायित्व राशि वाले प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। गौरतलब है कि यह छूट मात्र 14 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय ‘‘लोक अदालत‘‘ के अंतर्गत होने वाले समझौतों पर ही लागू रहेगी।
नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत की चोरी या उसका पहली बार अनधिकृत उपयोग किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी।
विद्युत चोरी या विद्युत के अनधिकृत उपयोग संबंधी प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किए उपभोक्ता छूट के पात्र नहीं होंगे।
विद्युत उपभोक्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का भी पूर्ण भुगतान करना होगा।
आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध पहले से यदि कुछ बकाया राशि है तो उसका पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
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