MP Teacher Bharti 2025 : अतिशेष शिक्षकों की अन्य स्कूलों में पद-स्थापना हेतु होगी काउंसलिंग

MP Teacher Bharti 2025 : स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना, 2025 से शुरू होगी अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग–लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में जल्द ही शिक्षकों की कमी वाली स्कूलों में उनकी पूर्ति एवं पद-स्थापना हेतु अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी। ताजा जानकारी के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (District Education Officer) या उनके द्वारा चिन्हित काउंसलिंग स्थल पर 52025 को प्रात: 10 बजे से शुरू होगी। काउंसलिंग संबंधी जारी किए गए दिशा-निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल पर भी देखे जा सकते हैं।

जिला शिक्षा अधिकारियों को काउंसलिंग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं–

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में संख्या मान और विषय मान के अनुसार अतिशेष शिक्षकों की वर्तमान स्थिति को सरकार के एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रत्येक जिलों में वर्ग-3 श्रेणी के सभी रिक्त पदों की सूची को प्रमाणित करने के बाद काउंसलिंग स्थल के सूचना-पटल पर उन्हें लगाने के लिए कहा गया है। इस व्यवस्था से समस्त अतिशेष शिक्षक उस सूची का सुविधानुसार अवलोकन कर सकेंगे, और अपनी जरूरत के हिसाब से आवदेन भी कर सकेंगे।

काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रखने के लिए हो चुकी है तैयारी–

काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रारंभ होने से लेजर अंत तक काउंसलिंग स्थल पर प्रत्येक जिले में पूरी प्रक्रिया के पर्यवेक्षण (Survey), अनुवीक्षण (investigation) तथा समन्वय (Co-ordination) के लिए एक अधिकारी उपस्थित रहेगा। काउंसलिंग प्रकिया में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पर्यवेक्षक को दी गई है।

राज्य स्तर से समस्त कार्यवाही का पर्यवेक्षण राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति (State level councelling committee) द्वारा किया जायेगा।

राज्य समिति संचालनालय स्तर पर वेब-एक्स (web-x) के माध्यम से समस्त जिलों से ऑनलाइन जुड़ी रहेगी।

काउंसलिंग में शामिल अतिशेष शिक्षकों के पद-स्थापना संबंधी आदेश लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जाएंगे।

जिले के ऐसे अतिशेष शिक्षक जो उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे या उपलब्ध रिक्त स्थानों में से किसी का भी चयन नहीं करेंगे; ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों का शिक्षकों की कमी वाली शेष स्कूलों में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव 30 अगस्त 2024 तक लोक शिक्षण संचालनालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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